मध्य प्रदेश

पिता और पत्नी की हत्या करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास पाटन एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया

जबलपुर। बेलखेड़ा क्षेत्र में अपने पिता और पत्नी को आपत्ति जनक हालत में देखकर उनकी हत्या करने वाले आरोपी को पाटन की अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी संतोष सिंह लोधी को दोहरे आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बेलखेड़ा के ग्राम गोकलहार निवासी 38 वर्षीय संतोष सिंह लोधी ने 2 जुलाई 2021 की रात्रि अपने पिता अमान सिंह व पत्नी कविता की हत्या कर दी थी। आरोपी ने पड़ोसी भूपेन्द्र सिंह के घर पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हुए आपबीती बतायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसने अपने पिता व पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, इस वजह से उसने दोनों की हत्या कर दी। उक्त मामले में बेलखेड़ा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।

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