मध्य प्रदेश

फरार अक्षय बम को इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं:फिर बढ़ी तारीख; पुनर्विचार याचिका पर निचली अदालत में सुनवाई कुछ देर में

इंदौर. लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से भाजपा में आए फरार भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाई कोर्ट से फिर राहत नहीं मिल सकी। शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई हुई, जो अब आगे बढ़ा दी गई है। नई तारीख 29 मई तय की हैय इधर, एक अन्य कोर्ट में धारा 307 लगाने के खिलाफ अक्षय द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है.

दरअसल, 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। सुनवाई से गैरहाजिर रहने पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। इसी मामले में अक्षय बम ने दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर कर रखी हैं. हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत मांगी थी जबकि ट्रायल कोर्ट से धारा 307 लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की है। दोनों में सुनवाई के लिए 24 मई तय हुई थी। अग्रिम जमानत याचिका पर तारीख बढ़ गई है। जबकि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है.

बता दें कि धारा 307 लगाए जाने के बाद अक्षय ने इंदौर सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था जो खारिज हो चुका है। उसी के बाद हाई कोर्ट का रूख किया था, वहां दूसरी बार सुनवाई आगे बढ़ गई है। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

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