देशराजनीतिक

अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, जेल में ही रहेंगे

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत दी गई थी। इसके खिलाफ ED की अर्जी पर हाई कोर्ट ने स्टे किया था। अब हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है यानी केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। इस मामले में हाई कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। केजरीवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुरक्षित रखे जाने को ‘असामान्य’ बताया और कहा कि आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला ऑन द स्पॉट यानी उसी समय होता है।दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत की ओर से दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने 21 जून को ईडी की ओर से निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर फैसला आने तक रोक जारी रहेगी। इस बीच कोर्ट ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button