मध्य प्रदेश

पटवारी की याचिका पर पूर्व मंत्री, मप्र. शासन को नोटिस

पटवारी की याचिका पर पूर्व मंत्री, मप्र. शासन को नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन से पूछा है कि पटवारी पर आरोप लगाने का आधार क्या है।
दरअसल इमरती का रस खत्म हो गया…. बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 ( महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश) और अनुसूचित जाति- जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) (r) के तहत एफ आई आर दर्ज कराई थी। इसी एफ आई आर को रद्द करने के लिए पटवारी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने पटवारी को यह राहत भी दी है कि यदि उनके खिलाफ एफ आई आर या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वह तत्काल कोर्ट की शरण में आ सकते हैं। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। 

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