मध्य प्रदेश

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को दीवाली का तोहफा देते हुये पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश जारी कर दिए है। अब पेंशनर्स को 6वें वेतनमान में 6 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 2 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 15.10.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 सितम्बर 2025 (भुगतान अक्टूबर 2025) से प्रभावी होगा। इस महंगाई राहत वृद्धि से प्रदेश के 58542 विद्युत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारको को लाभ मिलेगा, तथा कंपनी पर प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा। आदेश के अनुसार, सभी पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों को जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी। * सादर प्रकाशनार्थ शशिकांत ओझा जनसंपर्क अधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन

भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को दीवाली का तोहफा देते हुये पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश जारी कर दिए है। अब पेंशनर्स को 6वें वेतनमान में 6 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 2 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 15.10.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 सितम्बर 2025 (भुगतान अक्टूबर 2025) से प्रभावी होगा। इस महंगाई राहत वृद्धि से प्रदेश के 58542 विद्युत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारको को लाभ मिलेगा, तथा कंपनी पर प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा।

आदेश के अनुसार, सभी पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों को जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।

यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी।

* सादर प्रकाशनार्थ
शशिकांत ओझा
जनसंपर्क अधिकारी
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी
ऊर्जा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

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