प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने वाले 10 अधिकारी- कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई
5 लोगों की सेवा समाप्त, एक निलंबित, दो की वेतन वृद्धियाँ रोकी, एक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा
राधेश्याम शर्मा
बैरसिया । बैरसिया विकासखंड के सोहाया उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु होने पर कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति सहित अन्य विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की गई है। 20 सितंबर को सोहाया निवासी प्रसूता की प्रसूति के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा उपचार के दौरान नवजात शिशु की भी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कलेक्टर की अनुशंसा उपरांत विभागीय कार्यवाही की गई है। प्रकरण की प्राथमिक जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी द्वारा कराई गई थी। जांच में पाया गया कि स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव प्रकरण को स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं देखा गया। विकासखंड एवं जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरतापूर्वक नहीं किया गया।प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सीएमएचओ द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किए गए थे। उत्तर समाधन कारक नहीं पाए जाने पर आशा कार्यकर्ता, आशा पर्यवेक्षक, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सेवा समाप्त की गई है। क्षेत्रीय सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है। विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रभारी विकासखंड कम्युनिटी मोबइलाइजर की वेतन वृद्धि रोककर पारिश्रमिक अर्थदंड लगाया गया है। प्रकरण में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी बैरसिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1996 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच संस्थित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा को भेजा गया है । साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी मातृ स्वास्थ्य को कर्तव्यों को गंभीरता से न निभाने के कारण चेतावनी जारी की गई है । इनमें डॉ. पूनम श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी- चेतावनी पत्र, डॉ. पुष्पा गुरु, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी बैरसिया – विभागीय जांच संस्थित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही, मनोज मेहर , विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक- वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोककर अर्थदंड अधिरोपण, अंजू बिहारे, प्रभारी कम्युनिटी मोबइलाइजर- वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोककर अर्थदंड अधिरोपण, बी के श्रीवास्तव , सेक्टर सुपरवाइजर- निलंबन, ज्योति दाते, कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर-सेवा समाप्ति, अनीता सेन, एएनएम- सेवा समाप्ति, तबस्सुम अख्तर, एएनएम – सेवा समाप्ति, संगीता शर्मा, आशा सहयोगी – निष्कासन, सीमा सैनी आशा कार्यकर्ता पर निष्कासन की कार्रवाई की गई।