खबरमध्य प्रदेश
पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 10 लाख की क्षतिपूर्ति राशि, एडवोकेट तुलसीराम पटेल ने दिलवाई

भोपाल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को मय ब्याज सहित 1 करोड़ 10 लख रुपए देने का आदेश पारित किया है।हम आपको बता दें यह मामला घटना दिनांक 15 अक्टूबर 2022 लगभग समय 12:30 पर थाना बुदनी के अंतर्गत की है जिसमें वाहन बस क्रमांक – एम पी 41 पी 1514 का वाहन चालक नवल सिंह गुर्जर व वाहन स्वामी युसूफ खान की स्कूल बस द्वारा एक एक्सीडेंट मामले में एक शिक्षिका साधना चौहान पति रामभवन चौहान निवासी ग्राम कुटनासिर ( रायसेन ) की टक्कर लगने से मौत हो गई थी । जिसको लेकर आवेदक द्वारा एडवोकेट तुलसीराम पटेल अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा इस केस की संपूर्ण पैरवी की जिसमें अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को 1 करोड़ 10 लाख का ब्याज सहित मुआवजा देने की देने का आदेश जारी किया है।