- नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह फैसला दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ 780 करोड़ रुपये के मध्यस्थता विवाद में आया है। अनिल अंबानी की कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डीवीसी के बीच 780 करोड़ रुपये का विवाद था। यह मामला मध्यस्थता के लिए गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मध्यस्थता के फैसले को बरकरार रखा है।एक दशक से भी अधिक समय पहले रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3,750 करोड़ रुपये में 1,200 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का ठेका मिला था।विवादों और अन्य कारणों से परियोजना में देरी हुई। इसके कारण डीवीसी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से हर्जाना मांगा। हालांकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इसे चुनौती दी।
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