मध्य प्रदेश

दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाला

सास द्वारा पेट पर लात मारने से हुई थी गर्भस्थ शिशु की मौत

भिंड, 19 जून। महिला ने अपने श्वसुर, सास और पति पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। भिंड जिले की राधा कालोनी निवासी चांदनी ने राजधानी भोपाल में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बताया कि उसका विवाह जावेद खान पुत्र इरशाद अली निवासी फूप जिला भिंड के साथ 30 अगस्त 2009 को हुआ था। पीड़िता के मुताबिक विवाह के कुछ दिनों बाद से ही पति और सास द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसके श्वसुर इरशाद अली प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात हैं और उनके इसारे पर प्रताड़ित किया जा रहा था। श्वसुर और पति ने मेरे साथ मारपीट की। श्वसुर इरशाद अली के कहने पर सास ने मेरे पेट पर लात मारी जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। सास द्वारा लात मारने की वजह से महिला की बच्चेदानी को क्षति पहुंची थी और आपरेशन करवाकर निकलवाना पड़ा। पीड़िता का पूरा उपचार भाइयों के द्वारा कराया गया। पीड़िता के मुताबिक उसने पुलिस में शिकायत की लेकिन श्वसुर इरशाद अली के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई और वह दो बच्चियों को लेकर भटकने को मजबूर है। श्वसुर अपने प्रभाव के चलते उसे कहीं नौकरी भी नहीं करने दे रहा है। चांदनी ने बताया कि वह न्याय के लिए कोतवाली भिंड, पुलिस अधीक्षक भिंड, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के गृहमंत्री को शिकायती पत्र भेज चुकी है।

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