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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 4 करोड़ का जुर्माना

2023 के अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए कंपनी पर कार्रवाई

मुंबई: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए सोमवार को कंपनी पर यह जुर्माना लगाया। आदेश में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर ‘ट्रेडमार्क’ उल्लंघन मामले के संबंध में पतंजलि के कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति आर. आई. चागला की सिंगल बेंच ने कहा कि पतंजलि ने अदालत के आदेश का ‘जानबूझकर’ उल्लंघन किया।पीठ ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था। पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें अदालत की रोक के बावजूद कपूर उत्पाद बेचने के लिए पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

दो हफ्तों में जमा करनी है रकम

न्यायमूर्ति चागला ने पतंजलि को दो सप्ताह में चार करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में अदालत ने कंपनी को 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

मंगलम ऑर्गेनिक्स ने लगाया था आरोप

मंगलम ऑर्गेनिक्स ने अपने कपूर उत्पादों के ‘कॉपीराइट’ के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने बाद में एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि पतंजलि अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए कपूर उत्पाद बेच रही है।

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड देश की जानी-मानी कंपनी है जो आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए मशहूर है। इस कंपनी की स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी। पतंजलि आयुर्वेद ने बहुत कम समय में ही भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना ली है।

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