मध्य प्रदेश

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) मध्यप्रदेश राज्य समिति

न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरों के आदेश लागू करने
तत्काल एरियर सहित भुगतान के लिए
अक्टूबर 2024 से देय नये वेतन पुनरीक्षण के लिए
सीटू ने प्रदेश भर में सौंपे ज्ञापन
भोपाल/11 मार्च 2025
न्यूनतम वेतन के मसले पर हासिल जीत के बाद श्रमिकों को एरियर्स सहित बढ़े हुए न्यूनतम वेतन के भुगतान शीघ्र करने, नवम्बर 2019 से एरियर्स देने, अक्टूबर 2024 से देय नए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने आदि मांगों पर सीटू राज्य सचिवमंडल के निर्णय अनुसार प्रदेश के श्रमायुक्त के नाम 10 और 11 मार्च को समूचे प्रदेश के श्रम कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया।
भोपाल में आज सीटू के अतिरिक्त महासचिव ए टी पद्मनाभन की अगुवाई में सीटू जिला समिति भोपाल के नेतागण पूषन भट्टाचार्य, पी एन वर्मा, लोकेन्द्र शेखावत, दीपक गुप्ता, रामबिहारी प्रसाद, सतीश बारस्कर, कमलेश गुप्ता प्रमुख के नेतृत्व में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय पर पहुँच सहायक श्रमायुक्त महोदया को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञातव्य है कि 8 मार्च को सीटू द्वारा इसी आशय का एक पत्र श्रमायुक्त को ई मेल से भेजा गया तथा 10 मार्च को सीटू राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान ने श्रमायुक्त को पत्र सौंपकर मांग की गयी कि 1 अप्रैल 2024 की बढ़ी दरों के एरियर्स सहित भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसलिए मांग की गयी है कि श्रम विभाग के सभी मैदानी कार्यालय व अधिकारियों हेतु श्रमायुक्त की ओर से एक विशेष पत्र जारी कर एरियर्स सहित भुगतान को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए जाए तथा इस पत्र की प्रति सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों को भी दिया जावे। साथ ही यह भी कहा गया है कि नया पुनरीक्षण वर्ष नवम्बर 2019 में देय हो गया था। तदानुसार 15 नवम्बर 2019 को हुए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक के अनुशंसा के आधार पर नया पुनरीक्षण किया गया। इससे सरकार ने वैधानिक रूप से 5 वर्ष की अवधि में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण तो कर दिया लेकिन इसे 01 अप्रैल 2024 से लागू किया। हमारी  शुरू से ही यह मांग रही है कि इसे 01 नवम्बर 2019 से लागू कर एरियर्स का भुगतान किया जाए। इसलिए मांग की गयी कि नवम्बर 2019 से मार्च 2024 तक का वैधानिक रूप से देय राशि के एरियर्स का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
सीटू ने कहा है कि कि टेक्सटाइल व फुटवेयर से सम्बन्ध में अधिसूचित तीन नए नियोजन पर पुनरीक्षित वेतन ही लागू होते है। इसलिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा 10 फरवरी 2025 को दिए गए निर्णय की समीक्षा हेतु सीटू ने 06 मार्च 2025 को समीक्षा याचिका (Review Petition) माननीय उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में दायर की है। पत्र में मांग की गयी है कि अब शासन को भी माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के समक्ष निर्णय की समीक्षा हेतु याचिका (Review Petition) दायर करना चाहिए ताकि टेक्सटाइल व उससे संबंधित अन्य उप -नियोजनों के श्रमिकों को वैधानिक देय दरें मिलने में मदद मिलेगी।
सीटू ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की गलत समीक्षा कर पावरलूम नियोजन (नियोजन क्रमांक 21) तथा कोसा (नियोजन क्रमांक 23) के साथ पूर्व के नियोजन क्रमांक 36 व नियोजन क्रमांक 59 के श्रमिकों को भी बढ़ी दरों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मांग की गयी है कि श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा इस संबंध में विशेष स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया जावे।
सीटू ने अपने पत्र में कहा है कि 06 फरवरी को सम्पन्न न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक में बोर्ड के अध्यक्षा के रूप में श्रमायुक्त महोदया ने स्पष्टतः कहा था कि न्यायालय में जारी इस कार्रवाई के समाप्त होते ही न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलाकर अक्टूबर 2024 से देय न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चूंकि 10 फरवरी को इस कानूनी लड़ाई का समाधान हो गया है इसलिए अब यथाशीघ्र नये पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की गयी है।
पी एन वर्मा पूषन भट्टाचार्य
जिला अध्यक्ष जिला महासचिव
मो 9424446626 मो 9425011757

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