छत्तीसगढ़

आवास प्लस योजना अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों के नाम विलोपित करने से पूर्व दावा-आपत्ति आमंत्रित

 

आवास प्लस (2018) अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से विलोपित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम सभाओं से अनुमोदन उपरांत जिले की जनपद पंचायतों द्वारा चिन्हांकित 3029 हितग्राही विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए हैं। इनमें बोडला के 1616, कवर्धा के 194, पंडरिया के 967 और सहसपुर-लोहारा के 252 हितग्राही शामिल हैं।
समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा सत्यापित सूची जिला पंचायत को प्राप्त हो गई है। यह सूची संबंधित जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दी गई है। साथ ही इसे जिला कबीरधाम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है।
यदि किसी हितग्राही को सूची में शामिल नाम पर आपत्ति है, तो वह 3 अक्टूबर 2025, शुक्रवार शाम 5 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय अथवा जिला पंचायत कबीरधाम कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे

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