खबरमध्य प्रदेश

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 10 हजार क्षतिपूर्ति भुगतान के निर्देश 

रजिस्ट्री की मूल प्रति रखने के बावजूद लोन उपलब्ध कराने में लापरवाही का मामला 

 

भोपाल । परिवादी निरंजन सोलंकी ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड एम. पी. नगर जोन-2 से लोन प्राप्त किया था लोन के बदले परिवादी की मूल रजिस्ट्री बंधक रखी थी । परिवादी ने अपना लोन आई.डी.बी आई में टांसफर करवा लिया । आई.डी.बी आई ने बकाया ऋण का भुगतान एलआईसी को कर दिया एलआईसी ने मूल दस्तावेज आई.डी.बी आई को समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जिससे परिवादी को मिलने वाले तीन लाख पचास हजार रूपये का ऋण प्राप्त नहीं हुआ और  दुखी और परेशान हो कर परिवादी के अधिवक्ता राजेश कुमार लोगरे ने एलआई सी के विरूद्ध सेवा में कमी अनुचित व्यापार हेतु परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल में सस्थित किया ,जिसे आयोग द्वारा दिनांक 26/03/25 को परिवादी के पक्ष में स्वीकार करते हुए एलआई सी को सेवा में कमी एंव अनुचित व्यापार के चलते दस हजार रूपये क्षतिपूति, शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक क्षति दस हजार रूपये एंव परिवाद व्यय पाँच हजार रूपये दिलवाये जाने के आदेश पारित किये गए ।

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