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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ‘मित्र’ नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ‘मित्र’ नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. इस प्लेटफार्म को निवेशकों की सहूलियत के लिए बनाया गया है. जिसमें इनएक्‍ट‍िव या बिना दावों वाले म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक किया जाएगा. इसमें सर्च करने,भूले हुए फंड और नए नियमों के अनुसार केवाईसी के नियमों के बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा.मित्र’ यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, को सेबी ने लॉन्च किया है. जो निवेशकों की कई चिंताओं को दूर करेगा. इसके जरिये निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं. जिससे कई निवेशकों की चिंता दूर होगी.

सेबी की तरफ से यह कहा गया कि कई लोग म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी खो देते हैं. उन्हें उनके द्वारा किये गए निवेश की जानकारी नहीं होती, ऐसे लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए ‘मित्र’ प्‍लेटफॉर्म काम करेगा. इंडस्‍ट्री लेवल बिना दावा वाले और इनएक्‍ट‍िव फंड को सर्च करने के लिए आंकड़े प्रदान किए जा सकते हैं.

निवेशकों की होगी पहचान

इस प्लेटफॉर्म के जरिये भूले हुए निवेश और किसी और की तरफ से आपके लिए किये गए निवेश की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. मौजूदा नियमों के अनुसार निवेशकों को केवाईसी कराने में भी सहायता करेगा. इससे बिना केवाईसी वाले फोलियो की संख्या में कमी आएगी.

सेबी के द्वारा जारी जानकारियों के अनुसार अभी भी कई ऐसे म्यूचुअल फंड फोलियो हैं, जो लावारिस हैं, जिनके मालिकों के बारे में जानकारी नहीं है. ऐसे फोलियो की पहचान आसान हो जाएगी.

कब इनएक्टिव माना जाता है फोलियो

जब भी कोई फोलियो में दस साल की अवधि में निवेशकों के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किये गए हैं तो ऐसे में यदि उनमें यूनिट बैलेंस मौजूद हैं तो उन्हें इनएक्टिव माना जाएगा.

UHPC के कामकाज में भी हुआ बदलाव

यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी के काम करने की प्रणाली को भी बदल दिया गया है. सेबी के नए म्यूचुअल फंड नियमों के अंतर्गत अब यूएचपीसी निष्क्रिय फोलियो के लिए काम करने के साथ ही रिडेम्प्शन और डिविडेंड के काम पर नजर रखेगी. इसके साथ ही ऐसे मामलों को कम करने के लिए काम किया जाएगा. इसके लिए UHPC द्वारा सख्त कदम उठाए जाएं.

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