मध्य प्रदेश

वेयर हाऊसिंग करपोरेशन, आपूर्ति निगम, ऊर्जा निगम पर्यटन निगम और दुग्ध संघ उपभोक्ता संघ को अवमानना का नोटिस

फेडरेशन द्वारा ठेका श्रमिकों एवं आउट सोर्स कर्मचारी हित मे श्रम विभाग के आदेशों का पालन नहीं

सेमी गवरमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं निगम मंडलों के वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा ने बताया कि निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं मे कार्यरत ठेका श्रमिकों एवं आउट सोर्स कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के तहत लाभ देने के लिए प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 1182 दिनांक 7-8-2023 उप सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 1201दिनाक 14-8-2023 एवं सहायक श्रमायुक्त भोपाल संभाग द्वारा आदेशित किया गया था कि निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं मे कार्यरत ठेका श्रमिकों एवं आउट सोर्स मे कार्यरत कर्मचारियों को श्रमाधिनियमों के तहत लाभ दिया जाये किन्तु निगम मंडलों मे इस आदेशों का पालन नही किया जा रहा है परिणाम स्वरूप वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन आपूर्ति निगम ऊर्जा निगम पर्यटन निगम उपभोक्ता संघ दुग्ध संघ को अवमानना नोटिस भेजा गया है अगर आदेशों का पालन नही किया जायेगा तो हाईकोर्ट मे अवमानना याचिका दायर की जाएगी. अत: वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल बाजपेई एवं अरुण वर्मा ने निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि ठेका श्रमिकों एवं आउट सोर्स कर्मचारियों को श्रम अधिनियमों के तहत बेतन भत्ता बोनस ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाये अन्यथा हाईकोर्ट मे आदेशों कि अवहेलना अवमानना याचिका दायर की जाएगी जिसकी समस्त जबाबदारी प्रबंधन की होगी ।

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