दुष्कर्म दोषी और 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मिल गई है. राम रहीम बुधवार सुबह जेल से रिहा हो सकता है. पिछले दो साल में ये उसकी दसवीं पैरोल होगी. सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने उसे एक बार फिर पैरोल दे दिया.निर्वाचन आयोग ने राम रहीम को पैरोल देने के लिए कड़ी शर्तें लगाईं हैं, जिसमें हरियाणा में उसके प्रवेश, सार्वजनिक भाषण देने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध शामिल है.राम रहीम को 2017 में हरियाणा के सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था.
हरियाणा जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रशासन के 30 सितंबर के उस पत्र का हवाला दिया, जिसमें दोषी द्वारा 20 दिन की पैरोल मांगते समय दिए गए आपातकालीन और आवश्यक कारणों का उल्लेख किया गया था.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा था, ‘‘इस पत्र के मद्देनजर, राज्य सरकार जिला जेल, रोहतक में बंद दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल (20 दिन) देने के मामले पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि आपके 30 सितंबर के पत्र में उल्लिखित आपातकालीन और आवश्यक कारणों से संबंधित तथ्य सही हों.मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पैरोल की शर्तें होंगी कि वो हरियाणा नहीं जाएगा, कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देगा और इस दौरान किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा.