देशमध्य प्रदेश

TET एक प्रशिक्षण योग्यता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज चर्चाओं में हैं। TET एक प्रशिक्षण योग्यता है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए और भी कई प्रशिक्षण योग्यताएं होती हैं जैसे डीएड, बीएड, डीपीई आदि। यह निर्णय उन लोगों के विरुद्ध है जो बगैर किसी प्रशिक्षण योग्यता के शालाओं में सेवाएं दे रहे थे, विशेषतौर पर अशासकीय शालाओं में। शिक्षक दिवस के पहले शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से घबराहट का माहौल है कि हमें TET परीक्षा पास करनी पड़ेगी। मध्यप्रदेश में वर्तमान में बगैर प्रशिक्षण योग्यता के आप शिक्षक के रुप में भर्ती ही नहीं हो सकते। और जो सेवा में आने के बाद प्रशिक्षित नहीं थे वे स्वयं के व्यय पर या शासन की योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित हो चुके हैं। चुंकि सुप्रीम कोर्ट में TET परीक्षा से सम्बंधित केस लगा था इसलिए निर्णय भी TET से सम्बंधित आया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं प्रशिक्षित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है। संभवतः यह निर्णय उनके लिए है जो अभी तक प्रशिक्षित नहीं है।

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