उपभोक्ता दिवस पर भोपाल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सक्रिय भागीदारी



भोपाल l 24 दिसम्बर 2025 – आज कलेक्टर कार्यालय भोपाल में शासन द्वारा उपभोक्ता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन से हुआ, जिसके पश्चात सभी विभागों एवं संगठनों ने अपने-अपने कार्यों और उपलब्धियों का विस्तार से परिचय दिया।
इस अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर का प्रतिनिधि मंडल भी विशेष रूप से उपस्थित रहा। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी, जिला उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता कमलेश शर्मा शामिल थे। ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों ने संगठन की गतिविधियों, उपलब्धियों और उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि उपभोक्ता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण की दिशा में किए गए संघर्षों की स्मृति है। उन्होंने बताया कि ग्राहक पंचायत के अथक प्रयासों और जन-जागरण अभियानों के परिणामस्वरूप ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, जिसने उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार और न्याय प्राप्त करने का सशक्त माध्यम प्रदान किया।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संगठन निरंतर उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए कार्यरत है। ग्राहक पंचायत का उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण करना नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना भी है।
जिला उपाध्यक्ष निलेश श्रीवास्तव ने ग्राहक पंचायत द्वारा संचालित मार्गदर्शन केंद्रों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उन्हें उचित कानूनी व व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इन केंद्रों के माध्यम से अनेक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हुआ है, जिससे समाज में संगठन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि ग्राहक पंचायत का प्रयास है कि हर उपभोक्ता को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति ठगी, धोखाधड़ी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार का शिकार न बने। मार्गदर्शन केंद्र उपभोक्ताओं के लिए आशा और समाधान का केंद्र बन चुके हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विभागीय प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने कार्यों की जानकारी दी। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि उपभोक्ता संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।
ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों ने यह संकल्प दोहराया कि संगठन भविष्य में भी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी समस्या की स्थिति में संगठन से संपर्क करें।
उपभोक्ता दिवस का यह आयोजन न केवल उपभोक्ता अधिकारों की याद दिलाता है, बल्कि यह समाज को यह संदेश भी देता है कि जागरूकता और संगठनात्मक प्रयासों से ही न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहने का संकल्प लिया।
इस प्रकार, 24 दिसम्बर 2025 का उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिसमें शासन और सामाजिक संगठनों की संयुक्त भागीदारी ने इसे और भी सार्थक बना दिया।

