मध्य प्रदेश

निजी भूमि पर खनिज माफिया ने आने-जाने का सरकारी रास्ता तोड़ दिया

जनसुनवाई में कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं, जनसुनवाई में 134 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए

भोपाल, 2 जुलाई। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में मंगलवार को एडीएम श्री अंकुर मेश्राम, संयुक्त कलेक्टर श्री आदित्य जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री राजेश सोरते, श्री अजय शर्मा, ज्वाइंट कलेक्टर निधि चौकसे एवं अन्य अधिकारियों ने जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से लगभग 134 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इसी क्रम में चंदुखेड़ी के ग्राम मोरगा में आवंटित शासकीय खसरे में आवंटित खदान धारक ने निजी भूमि में आने-जाने का रास्ता ही खोद दिया गया है। उक्त शिकायत लेकर 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला सुंदरबाई अपने 62 वर्ष के पूत्र हरिसिंह राजपूत के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और बताया कि हमारी निजी भूमि पास की सरकारी भूमि जो कि खदान होने के पूर्व तक हमारे कब्जे में थी, लेकिन कोविड के समय ग्राम की सरपंच ने कतिपय तरीके से खदान अपने बेटे के नाम आवंटित करवा ली। जिसका विरोध समय-समय पर किया गया लेकिन शासन-प्रशासन द्वारा हमारे कब्जे की जमीन वापस लेकर खदान धारक अभिषेक मीना को दे दी। खदान धारक ने शासकीय जमीन तो खोदी ही हमारी निजी भूमि को भी खोद दिया और निजी खर्चे से खोदे गए कुएं को भी नष्ट करने को लेकर उसके पास की भूमि को भी खोद दिया है। साथ ही हमारे आने जाने का रास्ता जो बड़ी मशक्कत के साथ नायब तहसीलदार द्वारा आवंटित किया गया था, उसको भी खोद दिया गया है। इस खदान को बंद करवाकर लीज निरस्त की जाए और खोदे गए तालाब को तत्काल बंद करवाया जाए।
उल्लेखनीय है कि अपर कलेक्टर श्री मेश्राम एवं अन्य अधिकारियों ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने न केवल मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इनका कहना है
कोविड काल में जब लोग एक-दूसरे के पास नहीं बैठ रहे थे तब सरपंच अपने पूत्र को खदान का आवंटन करवा रही थी। जबकि नवीन पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा 25 जनवरी 2023 को ग्रामसभा प्रस्ताव पारित करते हुए खदान को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा गया और सभी ग्रामवासियों ने इस पर सहमति की मोहर लगाई गई थी। फिर भी इसे निरस्त किया गया है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच रामजीवन मीना ने लेटर पेड पर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को पत्र लेकर भूमि खसरा क्र. 138 स्थित ग्राम मोरगा तहसील हुजूर पर जारी उत्खनन अनुमति निरस्त करने के लिए उत्खनन अनुमति पर आपत्ति जारी की गई थी।
हरिसिंह राजपूत, ग्राम मोरगा, ग्राम पंचायत चंदुखेड़ी, जनपद पंचायत फंदा, भोपाल

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