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बैंक लॉकर में बना सकते हैं 4 नॉमिनी

सरकार ने बैंक लॉकर के नियम पहले से आसान कर दिया है। सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को नया नियम लागू किया है, जिससे बैंक खाते और लॉकर के लिए नॉमिनी बनाने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। अब आप अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं।

नॉमिनी बनाने के हैं 2 तरीके

साथ-साथ (Simultaneous) – इसमें चारों लोगों को पहले से तय किए हुए हिस्से में पैसा मिलता है। जैसे अगर आपने तय किया कि A को 40%, B को 30%, C को 20% और D को 10% मिलेगा, तो आपके जाने के बाद इन्हें उसी हिसाब से पैसा मिल जाएगा।

एक के बाद एक (Successive) – इसमें पहले व्यक्ति को ही पैसा मिलेगा। अगर वो नहीं है या पैसे लेने से मना करता है, तो दूसरा व्यक्ति हकदार बनता है, फिर तीसरा और फिर चौथा।

बैंक लॉकर या जो सामान आपने बैंक की कस्टडी में रखा है, उसके लिए केवल एक के बाद एक नॉमिनेशन ही मान्य है। इसमें भी चार लोगों को क्रम में नॉमिनी बनाया जा सकता है। अगर आपने कोई नॉमिनेशन नहीं किया है और आपके बाद कोई दावेदार है, तो उन्हें वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। ये काम लंबा और झंझट भरा हो सकता है।

पुराना या भूला हुआ पैसा कैसे मिलेगा?

अगर आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया था और वो 10 साल तक बिना किसी ट्रांजेक्शन के पड़ा रहा, तो वो अब RBI के DEA फंड में चला जाएगा। लेकिन घबराइए मत आप ये पैसा किसी भी समय अपने बैंक से वापस ले सकते हैं।

अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगाया था और 7 साल तक नहीं लिया, तो वो पैसा और उस पर ब्याज IEPF फंड में चला जाएगा। इसी तरह अगर कोई डिविडेंड 7 साल तक नहीं लिया गया, तो वो भी IEPF को चला जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खाते और लॉकर के लिए अभी नॉमिनेशन जरूर करें, ताकि आपके जाने के बाद आपके अपनों को कोई परेशानी न हो।

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