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पर्सनालिटी राइट्स मामले में काजोल के पक्ष में फैसला, अजय देवगन-अभिषेक बच्चन के बाद एक्ट्रेस ने जीता केस
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्शन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से समर्थन मिला है और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. इसके मुताबिक अब काजोल की इमेज, वॉइस या नाम का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए करना महंगा साबित हो सकता है.बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस हैं और उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी पहचान के दुरुपयोग से बच नहीं सकीं और उन्हें इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. अब कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है जिससे एक्ट्रेस जरूर राहत की सांस लेंगी. इसके पहले साल 2025 में अजय देवगन ने भी इसी मु्द्दे को दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया था और उनके पक्ष में भी फैसला गया था. आइए जानते हैं कि काजोल के मामले में कोर्ट ने किया निर्देश जारी किए हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने काजोल के फेवर में फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया और अन्य प्रमोशनल प्लेटफॉर्म पर एक्ट्रेस की पहचान से जुड़ी सभी आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट्स को हटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने एआई और डीपफेक जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर काजोल के नाम, आवाज, या उनकी फेम का दुरुपयोग करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने किसी भी संस्थान को अपने प्रमोशन या मोनेटरी पर्पस के लिए किसी भी तरह से काजोल के नेम और फेम का इस्तेमाल ना करने का निर्देश जारी किया है. ये फैसला काजोल और उनकी निजता के लिए बड़ी राहत की सांस है.



