

गुरुवार को अरावली के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं. एक्सपर्ट अरावली की परिभाषा तय करेंगे. जब तक अरावलसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह “किसी को भी अरावली को छूने” की इजाज़त नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जंगल सफारी पर डिटेल्ड प्लान जचीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जंगल सफारी के मुद्दे पर तब विचार किया जाएगा जब वह अरावली रेंज के उन्होंने हरियाणा सरकार के वकील से कहा, “हम सफारी के इस मुद्दे को मुख्य मामले के साथ देखेंगे.” वकील ने कहा कि मुख्य मामला बिल्कुल अलग है और सफारी का 29 दिसंबर को अरावली की नई डेफिनिशन पर हो रहे हंगामे के बीच, टॉप कोर्ट ने पिछले साल 20 नवंबर के अपने निर्देशों को रोक दिया, जिसमें इन पहाड़ियों



