मध्य प्रदेश

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन देने की मांग की

शासकीय कर्मचारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुये बताया है कि म०प्र०शासन के अधीन जल संसाधन विभाग, पी एच ई विभाग,पी डबल्यू डी बिभाग व अन्य विभागों में ऐसे (स्थाई बर्गीकृत) दैनिक बेतन भोगी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2005 से पहले शासकीय सेवा में शामिल हुये हैं उन्हें नियमानुसार नियम-1976 के तहत पुरानी पेंशन देने की मांग आज दिनांक 21-2-2025 को पत्र भेजकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव से की है।श्री पाण्डेय ने वताया कि NPS नियमावली आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख है। कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2005 से पूर्व शासकीय सेवा में शामिल हुये हैं । उन्हें NPS पेंशन नहीं दी जायेगी । वल्कि उन्हें नियम-1976 के तहत ओल्ड पेंशन प्रदान की जायेगी। इसलिए परिसंघ की ओर से मांग की गई है।कि संम्बन्धित सभी विभागों में संम्बन्धित सभी दैनिक बेतन भोगी ऐसे कर्मचारियों को जो शासकीय सेवा में 1 जनवरी 2005 से पूर्व शामिल हुये थे।जिन्होंने निरंन्तर 240 सेवा पूर्ण कर ली थी।वहनियम-1976 के तहत पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं।जो कर्मचारी 1-1-2005 के वाद शासकीय सेवा में शामिल हुये हैं।उन्हें शासनादेशों के तहत NPSपेंशन दिया जाना उचित है।

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