खबरमध्य प्रदेश

EPS 95 पेंशनर्स जिनका सम्पूर्ण वेतन से कटौत्रा कर राशि ई पी एफ ओ मे जमा है उन्हे हायर पेंशन का भुगतान किया जाए

ई पी एस 95 पेंशनर्स एसोशियेशन के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि मान्यनीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर सी गुप्ता केस आदेश के तहत आदेश दिया गया था कि पेंशनरों को हायर पेंशन का भुगतान किया जाए जिसके अनुसार 1-9-2014 के पूर्व के कुछ पेंशनर्स को हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा था कुछ वर्षो बाद ई पी एफ ओ द्वारा 11(3) का विकल्प नही भरा है पूरे देश के पेंशनर्स को हायर पेशन का भुगतान बंद कर दिया गया जबकि ई पी एफ ओ द्वारा पूरे देश मे किसी भी राज्य मे 11(3)का विकल्प भरने का पत्र जारी नही किया गया परिणाम स्वरूप पूरे देश के राज्यों के मान्यनीय उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की गई सभी राज्यों के हाई कोर्ट जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली कर्नाटक मद्रास पश्चमी बंगाल आदि के हाई कोर्ट ने विकल्प नही भरने के सम्बन्ध मे आदेश जारी किया गया कि जिन पेंशनरों का उनके सम्पूर्ण वेतन से राशि काटकर ई पी एफ ओ मे जमा की गई है ऐसे मे विकल्प की आवश्यकता नही है ऐसे पेंशनरों को हायर पेंशन का भुगतान किया जाए किन्तु ई पी एफ ओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4-11-2022 के तहत हायर पेंशन के प्रकरण निरस्त किए जा रहें हैं जो कि पूरे देश के हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है महा सचिव अरुण वर्मा का कहना है कि यदि विकल्प इतना जरूरी था तो संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के सम्पूर्ण वेतन से राशि काटकर ई पी एफ ओ मे जमा की जा रही थी उस समय क्यों आपत्ति नही दर्ज कराई गई जिनका पैसा काट कर ई पी एफ ओ मे जमा है उन्हे हायर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए

अत; ई पी एस 95 पेंशनर्स एसोशियेशन के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने मुख्य आयुक्त एवं समस्त क्षेत्रीय आयुक्तों कर्मचारी भविष्य निधि से अनुरोध किया है कि जिन पेंशनरों के वेतन से राशि काट कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे राशि जमा की गई है उन्हे हायर पेंशन का भुगतान किया जाए यदि विकल्प अति आवश्यक हो तो उनके लिए पोर्टबल खोला जाए ताकि अधिक से अधिक पेंशनर्स को हायर पेंशन का लाभ मिल सके

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