लोक सेवक पदोन्नति नियम, 2025 सामान्य प्रशासन विभाग द्रारा जारी किया
नियम जारी होने के उपरांत मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को पात्रता अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। पूरे प्रदेश के विभागों में द्वितीय श्रेणी से प्रथम एवं प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर भी पदोन्नति प्रदान की गई। सभी विभागों द्वारा आदेश जारी किये गये ।
सामान्य प्रशासन विभाग जिसके द्वारा पदोन्नति नियम, 2025 तैयार किया और सभी विभागों को अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदोन्नति दिया जाने के निर्देश जारी किये गये लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किये गये, जो निम्नानुमार है :-
1. अनुभाग अधिकारी से अवर सचिव
2. अवर सचिव से उप सचिव
3. उप सचिव से अपर सचिव
उपरोक्त पदोन्नति आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि दिया तले अंधेरा की कहावत सही हो रही है।
उपरोक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति आदेश जारी किये जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अजाक्स मंत्रालयीन शाखा द्वारा ग्यापन देकर निवेदन किया गया ।

