देश में आने वाले समय में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का पूरा सिस्टम बदलने वाला

नई दिल्ली: देश में आने वाले समय में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी करते हुए 30 दिनों के अंदर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है। इसके तहत लाइसेंस को कलर कोड भी दिया जा रहा है। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए केसरिया और विदेशी नागरिकों के लिए नीले कलर का डीएल जारी होंगे। ड्रॉफ्ट के मुताबिक, इसके पीछे सरकार की मंशा फर्जी लाइसेंस पर रोक, टेस्ट को सख्त करना और लोगों को बार-बार RTO के चक्कर लगाने से बचाना है। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए केसरिया-पीला-हरा कॉम्बिनेशन और विदेशियों के लिए नीला-हरा कॉम्बिनेशन वाला लाइसेंस जारी किया जाएगा। हर DL पर राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कांटेक्ट नेम और नंबर लिखना अनिवार्य होगा। साथ में ब्लड ग्रुप और आर्गन डोनर में यस या नो भी लिखना होगा। नए डीएल चिप वाले नहीं बल्कि केवल QR कोड PVC कार्ड वाले होंगे। ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस, ट्रांसपोर्ट या अन्य कोई संबंधित एजेंसी QR स्कैन करके पूरा डेटा का पता लगा लेंगी।
नाम और उम्र में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे
नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लोग नाम और उम्र में फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेंगे। पहले जो लोग उम्र और पते के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामा दे देते थे। मंत्रालय का कहना है इसका भारी दुरुपयोग हुआ। जिसमें फर्जी जन्मतिथि भी बनवाई गईं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके लिए पांच पक्के दस्तावेज ही चलेंगे। जिसमें आधार, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड, सर्विस आईडी, पेंशन ऑर्डर या पैन कार्ड। नए सिस्टम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उम्र के सबूत के तौर पर मान्य नहीं मानी जाएगी।
नए सिस्टम में सिर्फ दो फॉर्म होंगे
- नए सिस्टम में सिर्फ दो फॉर्म होंगे। इसमें नए लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर-2 और रिनूअल और डुप्लीकेट के लिए फॉर्म-2ए होगा। गाड़ी की कैटेगरी जोड़ना, पता और नाम बदलने जैसे बदलाव अगर आप ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन से करेंगे तो कोई फीस नहीं ली जाएगी। वैसे इसके लिए 200 रुपए की फीस है।
- मोबाइल नंबर अपडेट करने पर भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।NOC लेट होने पर लगने वाले 300 से 500 रुपये महीना जुर्माना भी खत्म। DL नंबर डालते ही आपका नाम और पता SARATHI पोर्टल से अपने आप मैच हो जाएगा। पता बदलने के आवेदन पर RTO को 15 दिन में फैसला देना होगा। 30 दिन तक जवाब नहीं आता है तो आवेदन खुद-ब-खुद अप्रूव मान लिया जाएगा।
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फोटो पर चेहरा 70 फीसदी दिखाई देना चाहिए
फोटो के लिए चेहरा 70 फीसदी दिखाई देना चाहिए। सात दिन की जगह 15 दिन बाद टेस्ट लिया जाएगा। जिसमें पास होने के लिए अब 60 नहीं बल्कि 75 फीसदी नंबर लाने जरूरी होंगे। नहीं तो डीएल नहीं बनेगा। इसके लिए भरे जाने वाले फॉर्म 1ए में अब मिर्गी, एलर्जी, दवाइयां और बॉडी में लगे इम्प्लांट जैसी जानकारी भी देनी होंगी, ताकि एक्सीडेंट पर डॉक्टर को तुरंत पता चल सके और बेहतर इलाज किया जा सके।




