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क्रेडाई का मत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा “एकीकृत टाउनशिप नियम–2026” का प्रकाशन राज्य के शहरी विकास के लिए एक निर्णायक और स्वागतयोग्य कदम है। ये नियम टाउनशिप विकास को मेट्रो तथा राजधानी स्तर की सुनियोजित, इंफ्रास्ट्रक्चर-सक्षम और रोजगार युक्त शहरी इकाई के रूप में स्थापित करते हैं।

क्रेडाई का आग्रह है कि इन नियमों के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी:
1.ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य सड़कें, बल्क वॉटर, पावर, सीवरेज कनेक्टिविटी के लिए स्पष्ट समय-सीमा और एजेंसी-वार उत्तरदायित्व तय हों, ताकि परियोजनाएँ अनावश्यक देरी से न जूझें।
2.स्वीकृति प्रणाली को वास्तविक अर्थों में सिंगल-विंडो और डिजिटल-टाइमलाइन के अनुरूप संचालित किया जाए, जिससे उद्योग और शासन दोनों की दक्षता बढ़े।
3.प्रत्येक टाउनशिप के लिए पब्लिक-डोमेन में पारदर्शी प्रोजेक्ट डैशबोर्ड बनाया जाए जिसमें चरणवार प्रगति, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और अनुपालन स्थिति स्पष्ट रहे।
क्रेडाई, एक जिम्मेदार उद्योग-साझेदार के रूप में, सरकार के साथ “प्लान्ड अर्बन ग्रोथ” की इस दिशा में पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा स्पष्ट मत है कि अच्छे नियम तभी सार्थक हैं जब वे तेज़, पारदर्शी और निष्पक्ष क्रियान्वयन के साथ नागरिकों तक परिणाम पहुंचाएँ। एकीकृत टाउनशिप नियम–2026 इसी दिशा में एक मजबूत शुरुआत है।

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