खबरमध्य प्रदेश

वित्त अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को महगाई भत्ता एवं वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ नहीं मिलेगा

भोपाल। राष्ट्रीय ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन के सरंक्षक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण वर्मा और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं सचिव हातिम अली अंसारी वर्मा ने विश्वस्त सूत्रों एवं लोकमत में प्रकाशित समाचार के जानकारी अनुसार वित्त विभाग के अधिनियम 2025 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता एवं वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ नहीं मिलेगा सरकार के एक बड़े नीति परिवर्तन से लाखों पेंशन भोगी कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस नई व्यवस्था से पेंशन भोगी कर्मचारियों को महगाई भत्ता एवं वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वित्त अधिनियम 2025 में कहा गया है कि सरकार अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं लेगी अर्थात पेंशन भोगी कर्मचारियों को महगाई भत्ता एवं वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ अब पहले की भांति नहीं मिलेगा जिसकी वजह से लाखों पेंशन भोगी में अपने भविष्य को लेकर भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अत राष्ट्रीय ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण वर्मा सरंक्षक अजय श्रीवास्तव एवं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं सचिव हातिम अली अंसारी ने सरकार के वित्त अधिनियम 2025 के पेंशन भोगी विरोधी अधिनियम का कड़ा विरोध करते हुए पूरे देश के पेंशनर्स संगठनों से अपील की है कि एक जुट होकर पेंशन भोगी विरोधी वित्त अधिनियम का विरोध करें साथ ही पूरे देश में आंदोलन के लिए तैयार रहे ताकि पेंशन भोगियों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं हो सके साथ ही मान्यनीय प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि सरकार इस विषय पर तत्काल संज्ञान में ले कर देश के लाखों पेंशन भोगियों के साथ न्याय करें।

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