पीएनबी ने जनजातीय क्षेत्रों में आवास वित्त तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रारंभ की “ट्राइबल प्लस ऋण योजना

नई दिल्ली, 10 जुलाई 2026: भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने एक विशेष आवास ऋण उत्पाद “ट्राइबल प्लस ऋण योजना” प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र उधारकर्ताओं/ग्राहकों के लिए आवास वित्त तक पहुंच को आसान बनाना है। इस योजना को उन क्षेत्रों में पारंपरिक आवास ऋण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ गिरवी/बंधक बनाने और भूमि स्वामित्व पर प्रतिबंध अक्सर औपचारिक ऋण प्राप्त करने में बाधा बनते हैं।
यह योजना पंजाब नैशनल बैंक के गुवाहाटी और रायपुर अंचल के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों में लागू होगी और इसका उद्देश्य विशेष वित्तीय समाधानों के माध्यम से लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने में सहायता करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र वेतनभोगी व्यक्ति, पेशेवर, व्यवसायी और स्व-रोजगार वाले व्यक्ति आवासीय मकानों और फ्लैटों की खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण या विस्तार के लिए 40 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सुबोध कुमार, महाप्रबंधक, पीएनबी, ने कहा: “ पीएनबी में हम नवीन और आवश्यकता-आधारित बैंकिंग समाधानों के माध्यम से वंचित समुदायों तक औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएनबी ट्राइबल प्लस ऋण योजना को आवास वित्त प्राप्त करने में जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है। इस पहल के माध्यम से हमारा उद्देश्य इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ घर के स्वामित्व का समर्थन करना और संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार करना है।”
पीएनबी ट्राइबल प्लस ऋण योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है:
• आवासीय मकानों या फ्लैटों की खरीद, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता
• पात्र वेतनभोगी उधारकर्ताओं के लिए ₹1 लाख से ₹40 लाख तक और पात्र पेशेवरों, व्यवसायियों तथा स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए ₹25 लाख तक की ऋण राशि
• 15 वर्ष तक की लचीली पुनर्भुगतान अवधि
• ऋण प्राप्तकर्ता की प्रोफाइल और क्रेडिट मूल्यांकन से जुड़ी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें
• वेतनभोगी, पेशेवर, व्यावसायिक और स्व-रोजगार वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए अनुकूलित पात्रता मानदंड
• उन जनजातीय क्षेत्रों में आवास वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई संरचना, जहाँ पारंपरिक बंधक बनाने में बाधाएं हो सकती हैं
• पात्र जनजातीय क्षेत्रों में पीएनबी की नामित शाखाओं के माध्यम से उपलब्धता
बैंक का विश्वास है कि यह योजना जनजातीय समुदायों के लिए आवास वित्त तक पहुंच को आसान बनाकर व्यापक वित्तीय समावेशन में योगदान देगी, साथ ही उनके दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करेगी।
अधिक जानकारी के लिए ग्राहक निकटतम पीएनबी शाखा में जा सकते हैं या pnb.bank.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।



