बिज़नेस

अनिल अंबानी व 24 अन्य संस्थाओं पर SEBI की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ जुर्माने के साथ लगाया बैन

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) पर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने इनपर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और 5 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने अनिल अंबनी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से फंड के डायवर्जन के आरोप में कार्रवाई की है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी 5 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या मार्केट रेगुलेटर के साथ रिजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में सिक्योरिटी मार्केट से नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा न रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

सेबी ने की जांच में धोखाधड़ी का खुलासा

सेबी की ओर से 22 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा गया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की मदद से आरएचएफएल से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसे उन्होंने अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में छिपाकर रखा था।

नियमों की हो रही थी अनदेखी

हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के ऋण देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच की थी लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। इससे पता चलता है कि शासन में महत्वपूर्ण विफलता है, जो अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की ओर से संचालित है।

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