हायर पेंशन के लिए पुन:विंडो पोर्टवल खोला जाये साथ ही 1-9- 2014 के पूर्व के पेंशनर्स जिनकी राशि ई पी एफ मे जमा है उन्हे हायर पेंशन का भुगतान किया जाए
सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि मान्यनीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4-11-22 के तहत 1-9-2014 के बाद सेवानिवृत ई पी एस 95 को हायर पेंशन देने के लिए विंडो अर्थात पोर्टवल खोला गया था अधिकांश पेंशनर्स 11(4) का विकल्प नही दे पाये हैं जिसकी वजह से ई पी एफ ओ द्वारा हजारों पेंशनर का हायर पेंशन का क्लेम निरस्त किया जा रहा है पेंशनरों का कहना है कि दूर दराज गाँवो मे रहने की वजह से तथा समय पर विकल्प भरने की जानकारी नही मिलने के कारण विकल्प प्रस्तुत नही कर पाए तथा कार्यालय द्वारा जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय नही पहुँच पाई जिसकी वजह से हमारे हायर पेंशन के क्लेम को निरस्त किया जा रहा है जो कि न्याय संगत नही है परिणाम स्वरूप हजारों पेंशनरों मे भारी असंतोष व्याप्त है इसी प्रकार 1-9-2014 पूर्व के ऐसे पेंशनर्स जिनकी राशि जमा है उन्हे भी हायर पेंशन का भुगतान नही कर करने की वजह से पेंशनरों मे भारी असंतोष है
अत: सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने मुख्य आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली एवं क्षेत्रीय आयुक्त से अनुरोध किया है कि हायर पेंशन से वंचित पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ देने के लिए पुन: विल्कप भरने के लिए विंडो अर्थात पोर्टवल खोला जाये साथ ही जिन पेंशनर्स की राशि जमा है उन्हे भी हायर पेंशन का लाभ दिया जाए ताकि अधिक से अधिक पेंशनरों को हायर पेंशन का लाभ मिल सके क्योंकि किसी भी योजना का लाभ पाने का अधिकार सभी को होता है


