दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती अयोग्य घोषित, रात में खुला विधानसभा तो जीतू पटवारी ने बोला धावा


भोपाल: दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें एफडी धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की सजा हुई है। यह सजा एमपी एमलए कोर्ट से हुई है। अब वह दिल्ली हाईकोर्ट का रूख करेंगे। राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित करने के लिए रात 10 बजे विधानसभा खुला। विधानसभा सचिवालय के खुले होने की खबर मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को नियम के खिलाफ बताया है।
विधायक को तीन साल की सजा हुई है
मध्यप्रदेश से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे पर गुरुवार रात विचार-विमर्श के बाद विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट से भारती की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।
नरोत्तम मिश्रा को हराया था भारती ने
भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव मेंपूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था। अधिसूचना में दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारती को तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने का उल्लेख करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित किया गया है। यह अधिसूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने दो अप्रैल की रात जारी की, जिसे शुक्रवार सुबह मीडिया को उपलब्ध कराया गया।
बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को भारती और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को 1998 से 2011 के बीच बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अवैध ब्याज भुगतान हासिल करने से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भारती और पूर्व कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नियमों के खिलाफ है यह
वहीं, रात में विधानसभा सचिवालय के खुलने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा कि इतनी रात को क्यों खुली है। इस पर प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा बिना जवाब दिए निकल गए। इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। साथ ही नियम के खिलाफ है।


