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तुझे मां बनने लायक नहीं छोड़ूंगा’: शिवम ने गर्लफ्रेंड को दी किस बात की सजा, भाषा की वजह से बची लड़की की जान

गुरुग्राम के सेक्टर-69 में आपसी सहमति से रही छात्रा के साथ चरित्र पर शक होने पर मारपीट करने के आरोपी को शनिवार को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया है। घायल युवती का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

गुरुग्राम में 19 वर्षीय त्रिपुरा की युवती के साथ उसके साथ रहने वाले साथी ने कथित तौर पर क्रूरता की। युवती की मां ने रविवार को बताया कि बेटी ने 16 फरवरी को फोन किया था। उसने मां को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की जानकारी दी और बताया कि आरोपी उसे जान से मार डालेगा।

निजी अंगों को जलाया, लड़की पर पेशाब किया
मां ने बताया कि 16 फरवरी की रात 10 बजे बेटी ने फोन पर कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे मार दिया जाएगा। उसने बताया कि शिवम नामक व्यक्ति पिछले तीन दिनों से उसे पीट रहा है और जला रहा है। पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी शिवम ने उसे तीन दिनों तक एक कमरे में बंद रखा। उसने उसके निजी अंगों को जलाया, उस पर पेशाब किया और चाकू से कई जगह काटा।

शिवम ने कहा था, करेगा शादी
पीड़िता गुरुग्राम में जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने आई थी। वह डिजिटल माध्यम से शिवम से मिली थी। शिवम ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने बादशाहपुर थाना क्षेत्र में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कभी मां बनने लायक नहीं छोड़ूंगा
प्राथमिकी के अनुसार, 16 फरवरी, 2026 को आरोपी ने पीड़िता को बेरहमी से पीटा। उसने उसके सिर पर स्टील की बोतल से हमला किया और सिर को दीवार व फर्नीचर से टकराया। आरोपी ने मिट्टी के बर्तन से भी मारा और कीटाणुनाशक तरल डालकर निजी अंगों को जलाने का प्रयास किया। उसने पीड़िता के पैरों पर चाकू से हमला किया और धमकी दी कि वह उसे कभी चलने या मां बनने लायक नहीं छोड़ेगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके नग्नता वाले वीडियो रिकॉर्ड किए।

बंगाली भाषा में युवती ने मांगी मां से मदद
18 फरवरी की रात को पीड़िता ने आरोपी के फोन का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मां को बंगाली में सब कुछ बताया, क्योंकि आरोपी यह भाषा नहीं समझता था। उसकी मां ने तुरंत 112 पर फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 118(1), 118(2), 127(2), 69 और 351(2) लगाई गई हैं।

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