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₹1.55 करोड़ की वित्तीय अनियमितता प्रकरण में संयुक्त संचालक का बड़ा आदेश, सहायक ग्रेड-3 सी. जे. जॉयसन निलंबित

भोपाल, 13 जुलाई। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल में कथित ₹1,55,43,356/- की वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री सी. जे. जॉयसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार श्री जॉयसन को पूर्व में 08 जून 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। विभाग के अनुसार उनका उत्तर निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त हुआ तथा उसे समाधानकारक नहीं पाया गया।
आदेश में उल्लेख है कि लगभग ₹1,55,43,356/- की शासकीय राशि से संबंधित देयकों, वाउचरों, अभिलेखों तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्रवाई की गई है।
मुख्य शिकायतकर्ता नौशाद अली ने कहा कि यह कार्रवाई शिकायतों के आधार पर हुई एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है, लेकिन मामले की निष्पक्ष एवं तार्किक परिणति के लिए अब भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आवश्यक हैं।
मुख्य शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में जांच समिति की रिपोर्ट, नोटशीट, वित्तीय अभिलेख, बिल-वाउचर, कैशबुक, बैंक अभिलेख, विभागीय पत्राचार तथा लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) से संबंधित समस्त कार्रवाई सार्वजनिक की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्य शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विस्तृत जानकारी एवं संपूर्ण सत्यापित अभिलेख प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी, संयुक्त संचालक कार्यालय, भोपाल संभाग को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे।

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