अनियमितताओं के मामले में दो अस्पतालों पर कार्रवाई, आयुष्मान योजना में निलंबन एवं स्टॉप पेमेंट
आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के अंतर्गत अस्पतालों में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, मध्यप्रदेश द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शाह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल से प्राप्त रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल एवं सृष्टि हॉस्पिटल, भोपाल के विरुद्ध आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के अंतर्गत निलंबन (Suspension) एवं स्टॉप पेमेंट (Stop Payment) की कार्रवाई की गई है।
श्री शाह ने बताया कि सिद्धांता रेडक्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भोपाल के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा अस्पताल के पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अस्पताल के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार सृष्टि हॉस्पिटल, भोपाल के संबंध में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अस्पताल को आयुष्मान भारत निरामयम् योजना से निलंबित करते हुए स्टॉप पेमेंट की कार्रवाई की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अरविंद शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत निरामयम् योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा योजना के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध उपचार उपलब्ध कराना राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदनों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

