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18 October 2025
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भाजपा विधायक ने किया ‘जंगलराज’ का जिक्र, महागठबंधन ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था पर घेरा
मध्य प्रदेश
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18 October 2025
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स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और उपयोग से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा पूरा उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल
खबर
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18 October 2025
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भोपाल का ब्रांड है बृजवासी मिष्ठान भंडार
खबर
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18 October 2025
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सोना और चांदी इंटरनेशनल करंसी है -सुशील कुमार धनवानी
खबर
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18 October 2025
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जौहरी संस न्यू मार्केट में कुंदन, डायमंड, पोल्की और एंटीक ज्वेलरी की सभी रेंज उपलब्ध
मध्य प्रदेश
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18 October 2025
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विंध्य एसोसिएशन ऑफ़ वूमेन एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा आयोजित अवार्ड समारोह में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल
मध्य प्रदेश
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17 October 2025
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DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश
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17 October 2025
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गर्भवती माताओं की शत-प्रतिशत जांच, अस्पतालों में स्वच्छता और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
मध्य प्रदेश
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17 October 2025
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विश्व के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट मेले में चमका मध्यप्रदेश का बाग प्रिंट
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17 October 2025
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भोपाल। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारकों को दीवाली का तोहफा देते हुये पुनरीक्षित महंगाई राहत (डीआर) के आदेश जारी कर दिए है। अब पेंशनर्स को 6वें वेतनमान में 6 प्रतिशत तथा 7वें वेतनमान के अनुसार 2 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2025/नियम/चार दिनांक 15.10.2025 के अनुसार जारी किया गया है, जो 01 सितम्बर 2025 (भुगतान अक्टूबर 2025) से प्रभावी होगा। इस महंगाई राहत वृद्धि से प्रदेश के 58542 विद्युत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनधारको को लाभ मिलेगा, तथा कंपनी पर प्रतिमाह लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय आयेगा। आदेश के अनुसार, सभी पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों को जिनमें मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनधारकों भी शामिल है, को 6वें वेतनमान के अनुसार 252 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान के अनुसार 55 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। यह आदेश 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा। महंगाई राहत की गणना पेंशन के उस मूल अंश पर की जाएगी जो समर्पण (कम्यूटेशन) से पूर्व निर्धारित की गई थी। * सादर प्रकाशनार्थ शशिकांत ओझा जनसंपर्क अधिकारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन
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