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नेहरू प्लेस ‘नो-हॉकिंग जोन’ घोषित: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ 90 विक्रेताओं को अस्थायी इजाजत
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्षेत्र को नो-हॉकिंग जोन और नो-वेंडिंग जोन घोषित कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए 90 चिन्हित विक्रेताओं को अस्थायी रूप से एक निर्धारित स्थल पर वेंडिंग की अनुमति दी है। यह अनुमति टाउन वेंडिंग कमिटी-II के फैसले तक सीमित रहेगी।

