सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के परिजनों को मिला एक करोड़ पंद्रह लाख का मुआवजा
मोटर दुर्घटना के एक मामले में भोपाल की अदालत ने मृतक प्रतीक पोल के परिजन को दुर्घटनारत कार की बीमा कंपनी से,एक करोड़ पंद्रह लाख,रुपए दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं । मामला इस प्रकार है कि इंदौर निवासी प्रतीक पोल पंजाब एण्ड सिंध बैंक बैरसिया में केसियर के पद पर पदस्थ थे,जो दिनांक 28.6.2024 को अपने चार साथियों के साथ बैरसिया से उज्जैन दर्शन हेतु जा रहे थे, तभी अहमदपुर रोड पर ग्राम रमपुरा बालाचौंन के पास कार चालक ने अपनी कार को लापरवाही से चलाकर रोड किनारे एक पेड़ से टकरा दिया जिससे प्रतीक गंभीर घायल हो गया और दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हादसे की रिपोर्ट थाना बैरसिया में की गई थी, मृतक के परिजन ने अधिवक्ता रणधीर सिंह ठाकुर के माध्यम से कार चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध अदालत में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु मुकदमा लगाया था, न्यायाधीश ज्योति राजपूत ने चालक को दुर्घटना के लिए दोषी पाते हुए मृतक की माता ऊषा पोल एवं पिता देवीदास पोल को भविष्य में भरण पोषण के लिए बीमा कंपनी से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक करोड़ पंद्रह लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने के आदेश दिए गए हैं।



