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अंतरजातीय विवाह पर राजस्थान सरकार दे रही दस लाख प्रोत्साहन राशि, पांच जोड़ों को मिले 25 लाख रुपए

जोधपुर। राजस्थान सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत दूसरी जाति में विवाह करने वाले दंपत्ति को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इसी योजना के तहत जोधपुर में 10 लाभान्वितों (5 जोड़े) को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। वहीं 5 लाख रुपए की राशि अभी बकाया बताई जा रही है। दरअसल, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विवाह करने वाले दंपत्ति में से एक पक्ष एससी-एसटी वर्ग से और दूसरा सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है।

10 लाख रुपए दी जाती है प्रोत्साहन राशि

शादी के एक साल के भीतर आवेदन करने पर पहले 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी। बाद में 1 अप्रैल 2023 के बाद इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। सरकार यह 10 लाख रुपए दो हिस्सों में देती है। इसमें 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में जमा किए जाते हैं, जो 8 साल तक लॉक रहते हैं, जबकि बाकी 5 लाख रुपए पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे दंपत्ति को तुरंत आर्थिक सहायता के साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षा मिलती है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

1. पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए।
2. SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
3. दोनों की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
5. पति-पत्नी की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
6. विवाह दोनों की सहमति से और बिना किसी दबाव के होना चाहिए।
7. यह दोनों का पहला विवाह होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें:–

1. शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
2. पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
3. सबसे पहले अपनी SSO ID से लॉगिन करें।
4. इसके बाद Citizen सेक्शन में जाएं।
5. वहां SJMS Application लिंक पर क्लिक करें।
6. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
7. जरूरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट कर दें।

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