खबरमध्य प्रदेश

पैतृक निगम या संस्था के जांच के शासकीय कार्य में संलग्न कर्मचारी की एफ आई आर दर्ज कराना न्याय संगत नहीं है – अनिल बाजपेई

सेमी गर्वमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के संयोजक एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने बिना किसी जांच के एफ आई आर दर्ज करने का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि विदिशा कलेक्टर के माध्यम से राजनेताओं द्वारा पी डी एस के गेहूं हेरा फेरी का आरोप लगाकर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक बंदना बघेल शमशाबाद सिरोंज एवं सौम्या राय कुरवाई के विरुद्ध पैतृक निगम के बिना जांच के एफ आई आर दर्ज कराना न्याय संगत नहीं है नियमानुसार जिला कलेक्टर को किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई एफ आई आर दर्ज कराने एवं निलंबित करने का अधिकार नहीं है केवल एफ आई आर दर्ज कराने एवं निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार होता है अत : फेडरेशन के संयोजक एवं वेयर हाउसिंग कार्पो. कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने मान्यनीय मुख्य मंत्री महोदय खाद्य मंत्री एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक से अनुरोध किया कि संबंधित कर्मचारियों की एफ आई आर निरस्त कराई जाए साथ ही पी डी एस गेहूं के हेरा फेरी की निष्पक्ष जांच कराई जाए उसके बाद दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए अन्यथा धरना प्रदर्शन करेंगे

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